पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग (Post box and Post bag): डाकघर गाइड भाग 1 (Post Office Guide Part 1) की धारा 55 में पोस्ट बॉक्स और धारा 56 में पोस्ट बैग का उल्लेख किया गया है. पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग क्या है व इसके बारे में सभी जानकारी नीचे पढ़ें.
पोस्ट बॉक्स:
■ पोस्ट बॉक्स एक गोलाकार लाल बक्सा है जो आमतौर पर बड़े-बड़े शहरों में किसी निजी या शासकीय संस्था के भवन के सामने लगा हुआ होता है. अगर लोग इस संस्था को पत्र भेजते हैं तो पत्र को संस्था के किसी कर्मचारी को न देकर इसी पोस्ट बॉक्स में डाल दिया जाता है फिर एक साथ सभी पत्रों की निकासी की जाती है. जिस संस्था के पास पोस्ट बॉक्स की सुविधा होती है वे अपने पत्राचार पते पर पोस्ट बॉक्स नंबर दर्शाते हैं.
■ पोस्ट बॉक्स में रजिस्ट्री समाचार पत्र को छोड़कर अन्य रजिस्ट्री डाक वस्तुएं नहीं भेजी जाती, इसमें केवल गैर-रजिस्ट्री डाक ही पोस्ट बॉक्स के किरायेदार को भेजे जा सकते हैं, जैसे - अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड, पुस्तकें और ऐरोग्राम आदि, इन सभी डाक का भुगतान हो गया हो या टिकट चिपका हुआ हो.
■ पोस्ट बॉक्स की सुविधा पाने के लिए सम्बंधित डाकघर से संपर्क करना पड़ता है, यहाँ पोस्टमास्टर पोस्ट बॉक्स के लिए एक आवेदन फॉर्म देगा जिसे लिखित में भरकर जमा करने होंगे. व्यापार के पते की जानकारी सटीक व सही भरना चाहिए, इस बात की पुष्टि करने के लिए आवेदन फॉर्म में दो गवाह के हस्ताक्षर की जरुरत पड़ती है.
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■ अगर पोस्ट बॉक्स के किरायेदार किन्ही वजहों से अपने व्यापार का स्थान परिवर्तन करता है और पोस्ट बॉक्स को भी परिवर्तित स्थान पर ले जाता है तो इसकी सूचना सात दिन के अन्दर सम्बंधित पोस्टमास्टर को देनी चाहिए. पोस्ट बॉक्स में किसी भी प्रकार की खराबी या टूट-फूट हो तब भी इसकी सूचना सम्बंधित पोस्टमास्टर को देनी चाहिए. ऐसा नहीं करने पर पोस्ट बॉक्स का नियतन रोक दिया जायेगा या बंद/रद्द कर दिया जायेगा.
■ पोस्ट बॉक्स का एक वर्ष की किराया या वार्षिक किराया 150 रूपये व तिमाही किराया 50 रूपये है. पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों का सुविधा लेने के लिए वार्षिक किराया 250 रूपये और तिमाही किराया 80 रूपये है, चुकाने होंगे. एक ही नंबर के एक से अधिक पोस्ट बॉक्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं.
■ पोस्ट बॉक्स के किराये की अवधि उस माह के पहली तारीख से गिने जाते हैं. मानलो 10 तारीख को पोस्ट बॉक्स का किराया जमा किया है तो 1 तारीख से ही गिने जायेंगे और अगले महीने के 1 तारीख को किराया अवधि समाप्त हो जाएगी.
■ पोस्टमास्टर पोस्ट बॉक्स में मिले डाक की छटाई की सुविधा देने के लिए डाक वितरण को 30 मिनट तक रोकने का अधिकार रखता है.
■ यदि पोस्ट बॉक्स का किरायेदार एक सप्ताह तक (7 दिन) पोस्ट बॉक्स से डाक की निकासी नहीं करता/कराता तो सम्बंधित पोस्टमास्टर उस किरायेदार को रजिस्ट्री डाक से नोटिस भेजकर निकासी के लिए कहेगा और ऐसा न करने पर डाकिये के माध्यम से डाक की निकासी करवाएगा.
■ अगर किरायेदार पोस्ट बॉक्स का ताला ख़राब होने पर ताला तोड़ दिया है तो सम्बंधित डाकघर में ताला के कीमत का भुगतान करके नए ताला प्राप्त कर सकता है. अगर चाबी खो जाये तो चाबी का भुगतान करके नए चाबी प्राप्त कर सकता है. या वह चाहे तो ताला व चाबी का भुगतान करके नए ताला चाबी प्राप्त कर सकता है.
■ अगर किरायेदार पोस्ट बॉक्स के किराये की अवधि के 15 दिन के अन्दर नवीनीकरण नहीं करता या ताला-चाबी नहीं सौंपता तो पोस्ट बॉक्स के अग्रिम भुगतान की रकम जब्त कर ली जाएगी.
■ यदि पोस्ट बॉक्स में भेजे गये डाक का आकार बड़ा हो और वह उसमें नहीं डाला जा सकने वाला हो तो पोस्टमास्टर ऐसी डाक की एक सूची बनाकर पोस्ट बॉक्स में डलवा देगा और उस डाक को अपने वितरण विभाग में रख लेगा.
पोस्ट बैग
■ पोस्ट बेग में बिना रजिस्ट्री डाक जैसे अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड, समाचार पत्र आदि डाक वस्तु वितरण के लिए रखे जाते हैं.
■ सभी वितरण डाकघर में पोस्ट बैग के माध्यम से डाक वितरण करने की सुविधा होती है. किरायेदार द्वारा पोस्ट बैग किराये पर लिया जाता है, साथ में इसमें ताला चाबी लगी होती है जो पोस्ट बैग को खोलने और बंद करने के काम आती है. पोस्ट बैग में डाक मिलने पर किरायेदार द्वारा इसे ताला चाबी सहित डाकघर को वितरण के लिए दे दिया जाता है. पोस्ट बैग से डाक वितरण के पश्चात् डाकघर पुनः किरायेदार को बैग लौटा देता है.
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