प्रतिबंधित डाक वस्तुएं | Prohibited Articles in Hindi डाकघर गाइड भाग 1 (Post Office Guide Part 1)
प्रतिबंधित वस्तुएं (Prohibited Articles in Hindi): प्रतिबंधित या निषिद्ध डाक वस्तुएं डाकघर गाइड भाग 1 (Post Office Guide Part 1) के खंड चार में धारा 209 से 214 का दी गयी है. इन सभी धाराओं का विवरण निम्नलिखित है -
  • धारा 209: सामान्य प्रतिबंध/निषेध
  • धारा 210: स्थानीय प्रतिबंध/निषेध
  • धारा 211: हानिकारक डाक वस्तुयों का निपटान
  • धारा 212: प्रतिबंधित डाक वस्तुयों का निपटान
  • धारा 213: ऐसी डाक वस्तुएं जिनसे कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो
  • धारा 214: पते वाली तरफ कुछ भी लिखे गये डाक वस्तु का निपटान
■ यदि किसी डाक में पोस्टमास्टर को शंका हो कि डाक में ऐसी हानिकारक वस्तु हो सकती है जिससे डाक सेवा व इसके कर्मचारी को नुकसान पहुंचा सकता है तो इस तरह की डाक को तुरंत रोक लेगा और इसके निपटान के लिए मुख्य पोस्टमास्टर जनरल या सर्किल अध्यक्ष से आदेश प्राप्त करेगा. 

■ यदि ऐसी प्रतिबंधित हानिकारक डाक का पता भेजने वाले डाकघर में पता चले तो इसे तुरंत प्रेषक को पिन लगे डाक वस्तु सहित वापस कर दिया जायेगा. यदि यह बाद में पता चले तो सम्बंधित डाकघर इस डाक को पुनः प्रेषण केंद्र को भेजेगा और यहाँ से डाक वस्तु में लगे पिन को हटाकर प्रेषक को वापस कर देगा.

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■ यदि किसी डाक पर प्रतिबंधित वस्तु होने का शंका हो लेकिन वह हानिकारक न हो तो ऐसी डाक वस्तुओं के ऊपर 'संदेहास्पद' लिखकर प्राप्त करने वाले डाकघर को भेजेगा जहाँ प्राप्त करने वाले डाकघर प्राप्तकर्ता की उपस्थिति में उस डाक को खोलेगा. अगर इस डाक में पेट्रोलियम, ज्वलनशील, धारदार हथियार, बंदूक आदि वस्तुएं जो भारतीय दंड संहिता (IPC) के अध्याय 6 के तहत दंडनीय हो, पाया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत सर्किल अध्यक्ष को देगा.

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नोट: इस लेख में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो www.gaindlalsahu.com की डिस्क्लेमर अवश्य पढ़ लें.


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