मृत व्यक्ति को संबोधित डाक वस्तु | Articles Addressed to Deceased Person: डाकघर गाइड 1 की धारा 89 में मृत व्यक्तियों के नाम से भेजे गये डाक वस्तु के निपटान सम्बन्धी प्रावधान है.

जिसके अनुसार, यदि डाक वस्तु अबीमित हो, उसमें कीमती सामान न हो, उसे प्राप्त करने के लिए कोई आपत्ति न करता हो तो इस प्रकार के डाक वस्तुओं पर ठीक वैसा ही कार्यवाही की जाती है जैसा बिना दावे की वस्तुओं पर, ऐसे वस्तुओं को किसे वितरण करना है या नहीं, इस हेतु पोस्टमास्टर को प्राधिकृत किया गया है, इस पर वे अपने विवेक से काम लेंगे. बीमित अथवा आपत्ति वाले मृत व्यक्ति को संबोधित डाक वस्तुओं के निपटान के लिए सर्किल प्रमुख को आवेदन भेजना चाहिए.
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