लेने से इनकार की गई वस्तुएं | Refusal of Article: डाकघर द्वारा प्राप्त हुए किसी डाक को प्राप्तकर्ता लेने से मना कर देता है तो मना की गई वस्तुएं या लिफाफे के ऊपर डाकिया/डाक वितरक को चाहिए कि 'लेने से इनकार' लिखकर उसे वापस कर दें।

COD अथवा VPP डाक के भुगतान के लिए भी प्राप्तकर्ता बाध्य नहीं है, ऐसे वस्तुयों को भी 'लेने से इंकार' लिखकर प्रेषक को वापस कर देना चाहिए। यह व्यवस्था डाकघर गाइड 1 की धारा 50 में दी गयी है।
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